यौन शोषण के मामले में सजा काट रहे आसाराम को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कारणों के चलते आसाराम को 31 मार्च 2025 तक जेल से बाहर रहने की अनुमति दी है, हालांकि कोर्ट ने जमानत देने से पहले कुछ शर्ते भी रखी हैं जिसे आसाराम को माननी होगी. 2013 में नाबालिक छात्रा से यौन शोषण के मामले में जेल गए आसाराम उम्र भर की सजा काट रहा है. कोर्ट ने मेडिकल कारणों के चलते अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि आसाराम इस दौरान किसी भी तरह से सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और ना ही अपने अनुयायियों से संपर्क करेंगे।
आपको बता दें कि 2013 में आसाराम पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने जोधपुर स्थित आश्रम में एक नाबालिक छात्रा के साथ यौन शोषण किया. पीड़िता के माता-पिता ने आसाराम पर विश्वास करते हुए अपनी बेटी को इलाज के लिए उनके पास भेजा था. आसाराम ने छात्रा को कुटिया में बुलाया और वहां उसके साथ गलत हरकत की. जब छात्रा ने इसका विरोध किया तो आसाराम ने उसे धमकाया और इस घटना को किसी से ना बताने की चेतावनी दी. घटना के बाद पीड़िता ने अपने माता-पिता को सारी बात बताई जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और आसाराम को गिरफ्तार कर जोधपुर लाया गया। जिसके बाद आसाराम ने कई बार जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. उन्होंने हाई-कोर्ट और सुप्रीम-कोर्ट में कई यचिकाएं दायर की, लेकिन उन्हें हर बार राहत नहीं मिली. आसाराम के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उनकी मेडिकल स्थिति का हवाला देते हुए जमानत की याचिका दाखिल की थी. कोर्ट ने इस आधार पर आसाराम को 31 मार्च तक की अंतरिम जमानत दे दी है, हालांकि इस दौरान आसाराम को अपनी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखनी होगी।
इससे पहले आसाराम को कुछ समय के लिए पैरोल भी मिली थी लेकिन वह जमानत पाने में सफल नहीं हो पाए थे. उन्हें 2018 में जेल में रहते हुए 7 दिन की पैरोल मिली थी. इसके बाद में 5 दिन और बढ़ाया गया था. इसके बाद 10 दिसंबर 2024 को आसाराम को 17 दिन की पैरोल मिली थी।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने इस अंतरिम जमानत के दौरान आसाराम के सामने कई शर्ते रखी हैं. कोर्ट ने कहा है कि,“ आसाराम को किसी भी तरह से सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं होगी और ना ही वह अपने अनुयायियों से संपर्क करेंगे” साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि अगर आसाराम इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है।
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